बड़ी खबर : देश भर की थी नज़र, सुप्रीम कोर्ट ने टाली अनुच्छेद 35 ए की सुनवाई
नई दिल्ली : कश्मीर को आर्टिकल 35 ए के तहत मिले विशेष अधिकार के खिलाफ डाली गयी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 26 से 28 फरवरी तक टाल दिया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने घाटी में पहले ही अतिरिक्त सुरक्षा बालो की 100 टुकडिया किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए भेज दी थी।
The pleas challenging the constitutional validity of the Article 35A (relating to the special rights and privileges enjoyed by Jammu and Kashmir) in Supreme Court listed for hearing this week from Feb 26-28. pic.twitter.com/CiGJoYFpj9
— ANI (@ANI) February 25, 2019
पुलवामा हमले के बाद से सभी लोग एक बार फिर से अनुछेद 35 ए को खत्म करने की मांग करने लगे थे जिसपर पहले से लगी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया।
- क्या है अनुछेद 35 ए
अनुछेद 35 ए के तहत कश्मीर के लोगो को विशेष अधिकार दिए गए है जिसमे वहाँ कोई अन्य भारतीय संपत्ति नहीं खरीद सकता है वही वोट देने का अधिकार भी उसे नहीं होगा। - 14 मई 1954 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा लागू किया गया जिसमे कश्मीर से बाहर आकर कोई अन्य व्यक्ति नहीं बस सकता है। यह अनुछेद कश्मीर को शेष भारत से अलग करता है जिस कारण से यह लगातार विवादों में बना रहता है।
हाल ही में बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय ने सुप्रीम का दरवाजा खटखटाया था जिसमे उन्होंने सीधे अनुछेद 35 ए को चुनौती दी थी।