चुनावी पेंच

ईसाई बनने के बाद भी दलित बन SC कोटे से चुनाव लड़ने वाली YSRCP नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज

कोलीपारा: आंध्र प्रदेश के कोलीपारा निर्वाचन क्षेत्र से आंध्र प्रदेश जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (ZPTC) का चुनाव लड़ने वाले भाजपा उम्मीदवार ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आरक्षण के लाभ का दुरुपयोग करने और अपने बच्चों के बारे में जानकारी दबाने के लिए YSRCP उम्मीदवार कथेरा हेनी क्रिस्टीना के खिलाफ शिकायत की है।

द कम्यून में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक़ जिला कलेक्टर को दी गई शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि ‘हार्वेस्ट इंडिया’ नाम के एक ईसाई मिशनरी संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली ईसाई कैथेरा हेनी क्रिस्टीना ने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आरक्षण लाभों का दुरुपयोग किया है।

1950 के संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश के अनुसार, एक व्यक्ति यदि हिंदू धर्म, सिख धर्म या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को स्वीकार कर लेता है तो वह अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं रह जाता है।

साथ ही, कैथेरा हेनी क्रिस्टीना ने अपने दो बच्चों के नामों का उल्लेख चुनावी हलफनामे में किया था। जबकि, संयुक्त राज्य में एक खुले सम्मेलन में भाषण के दौरान उन्होंने कहा था कि उनके 3 बच्चे हैं। शिकायत में बताया गया है कि उनके कुल 4 बच्चे हैं।

शिकायत में कहा गया है कि यह आंध्र प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 19 (3) का उल्लंघन है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसके दो से अधिक बच्चे हैं, उसे चुनाव के लिए या सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाएगा।

हेनी क्रिस्टीना ने इससे पहले 2014 के विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव शपथ पत्र दायर किया था। जिसमे उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की ओर से ताड़ीकोंडा सीट (एससी आरक्षित – गुंटूर) से चुनाव लड़ा था। अपने चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपने बच्चों और उनके ठिकाने का ब्योरा नहीं दिया, जबकि, कोलीपारा ZPTC चुनावों की प्रतियोगी के रूप में अपने वर्तमान नामांकन में, उन्होंने 4 बच्चों की बात को दबाकर केवल 2 बच्चों का उल्लेख किया।

इस सन्दर्भ में, अनुसूचित जाति से आने वाली भाजपा उम्मीदवार मंदरू सरला कुमारी, जोकि कोलीपारा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से ZPTC का चुनाव लड़ चुकी है, उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए दिए गए आरक्षण के लाभ का दुरुपयोग करने और चार बच्चो के तथ्य को छिपाने के लिए कथेरा हेनी क्रिस्टीना के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिला कलेक्टर को याचिका दी है।

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