एमपी पेंच

अगले विधानसभा सत्र में लवजिहाद पर बिल लाएगी MP सरकार, साथ देने वालों को भी मिलेगी सजा

भोपाल: मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार जल्द ही लव जिहाद पर कानून बनाने वाली है।

इसकी आधिकारिक घोषणा राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने की है। गृह मंत्री ने कहा कि जल्द ही हम विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाएंगे। यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने एक बयान में कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में शिवराज सरकार लव जिहाद को लेकर धर्म स्वातंत्र्य कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा और कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी।  

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र के मुताबिक, लव जिहाद में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की ही तरह सज़ा दी जाएगी और शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा। हालांकि स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करने के लिए सम्बंधित शख्स को एक महीने पहले कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देना होगा।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बतया कि जोर जबर्दस्ती या बलपूर्वक की गयी शादी, धोखे से पहचान छिपाकर की गई शादी को इस कानून के बाद रद्द माना जायेगा।

ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लवजिहाद पर कानून बनाने की घोषणा के बाद मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी कानून बनाने की घोषणा की थी। मध्यप्रदेश में लवजिहाद पर कानून बनाने को लेकर सरकार के मंत्रियों के बीच 2 हफ्ते पहले एक बैठक आयोजित की गई थी। भोपाल में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने लवजिहाद पर कहा था कि “अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरूद्ध अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”

उन्होंने ये भी कहा था कि “प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा। इस मामले को लेकर मेरी सरकार सजग है। यह पूर्ण रूप से अवैध व गैरकानूनी है। इसके खिलाफ कानून भी बनाया जा रहा है।”

इससे सम्बंधित

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button