मध्य प्रदेश: सीधी भर्ती के लिए सरकार ने जारी किया आरक्षण रोस्टर, कुल आरक्षण 73 फीसदी तक पहुंचा
मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अब से की जाने वाली सीधी भर्ती में विभिन्न श्रेणियों के लिए कुल 73% आरक्षण होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सोमवार को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में आरक्षण रोस्टर से संबंधित निर्देश जारी किया है।
सभी विभागों के प्रमुखों और सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए है। पत्र में कहा गया है कि जीएडी ने इससे पहले राज्य स्तरीय रोस्टर से संबंधित अधिसूचना 4 जनवरी, 2020 और जिला स्तरीय रोस्टर से संबंधित सूचना 31 दिसंबर,2020 को जारी की थी।
जीएडी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 20 प्रतिशत, ओबीसी (अन्य पिछड़ी जाति) को 27 प्रतिशत और ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में सीधी भर्ती में कुल आरक्षण 73 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
आदेश स्पष्ट करता है कि ओबीसी को 8 मार्च 2019 से 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा और 2 जुलाई 2019 से ईडब्ल्यूएस को।
उपरोक्त तिथि से पहले आरक्षण रोस्टर को फ्रीज कर दिया जाएगा और 2019 से पहले रिक्त पदों को भरने के लिए अलग से गणना की जाएगी। 2019 के बाद सभी रिक्तियों की गणना नए आरक्षण फार्मूले के साथ की जाएगी और उसी के आधार पर भर्ती की जाएगी।