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‘सरकार धार्मिक कार्यों के अलावा दूसरे उद्देश्यों के लिए मंदिर भूमि का उपयोग नहीं कर सकती’- मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास: उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार धार्मिक कार्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए मंदिर की भूमि का उपयोग नहीं कर सकती है।

बुधवार को न्यायमूर्ति आर महादेवन ने कहा कि “इस अदालत ने, पहले भी कहा है कि तमिलनाडु में मंदिर न केवल प्राचीन संस्कृति की पहचान का एक स्रोत हैं, बल्कि कला, विज्ञान और मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रतिभा के गौरव और ज्ञान का प्रमाण हैं और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए एक वाहक हैं।

अदालत ने हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ प्रबंधन विभाग को सामयिक रिपोर्ट दाखिल करने वाले एक अधिकारी के साथ अतिक्रमणकारियों से सभी मंदिर की भूमि की पहचान करने और उसे सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि मंदिरों से संबंधित भूमि पार्सल विस्थापित या पट्टे पर या अतिक्रमण नहीं किए जाएंगे और ऐसे मंदिरों के हितों के खिलाफ होंगे।”

मामला नीलकंरई के पास साक्षी मुथम्मन मंदिर और सलेम में कोट्टई मरियम्मन मंदिर की भूमि के अतिक्रमण से संबंधित है। अदालत ने यह भी कहा कि धार्मिक संस्थानों, विशेष रूप से मंदिरों के गुणों को ठीक से बनाए रखा जाना चाहिए।

कोर्ट ने ये भी कहा कि “हालांकि, मानव संसाधन और CE विभाग, जो मंदिर की संपत्तियों का संरक्षक है, ने मंदिरों के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया है, हालांकि विषय इसके दायरे में आता है। उनके हिस्से पर इस तरह के एक उदासीन रवैये को गिना नहीं जा सकता है।

अदालत ने मंदिर की भूमि से सभी अतिक्रमणों को हटाने का आदेश दिया और आयुक्त, मानव संसाधन और सीई विभाग को निर्देश दिया कि सभी अतिक्रमणों, यदि कोई हो, को हटाकर और उन्हें बनाए रखने के लिए भूमि को पुनः प्राप्त करने में कार्रवाई करें।

अदालत ने कहा कि मंदिर से संबंधित उद्देश्यों को छोड़कर, भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। मंदिरों और इसके गुणों के वित्तीय पहलुओं के संबंध में एक उचित रजिस्टर बनाए रखें और नियमित अंतराल पर संबंधित प्राधिकरण के समक्ष इसे दर्ज करें।

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