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कोरोना में शिवराज सरकार द्वारा किए गए कामों का मुरीद हुआ हाईकोर्ट, टीकाकरण अभियान की भी तारीफ

जबलपुर: मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य शासन द्वारा कोरोना महामारी के परिप्रेक्ष्य में जनमानस की सेवा, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिये उठाये गये कदमों की सराहना की है।

न्यायालय द्वारा 10 अगस्त 2021 को दिये गये आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा प्रस्तुत अंतरिम एक्शन टेकेन रिपोर्ट के पश्चात न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी के विरुद्ध उठाये गये उपायों की सराहना की है।

उच्च न्यायालय द्वारा जिला अस्पतालों में ऑक्सिजन प्लांट्स, सीटी स्कैन मशीन, आईसीयू, बेड्स इत्यादि की व्यवस्थाओं की सराहना की गयी है।

साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश में चल रहे टीकाकरण अभियान की सराहना करते हुये इस कार्य में लगे सभी अधिकारी और कर्मचारियों के सघन प्रयासों की प्रशंसा की है।

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