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NEET गलत अनुवाद प्रकरण :सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज किया मद्रास हाई कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट ने दिया था 196 ग्रेस अंक देने का फैसला

NEET की परीक्षा देश भर के बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की पढाई के लिए प्रवेश द्वार का कार्य करती है माने की पास करने वाले अंदर फ़ैल करने वाले बाहर।

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट एग्जाम पर दिए गए फैसले की एक बड़ी खबर मेडिकल के बाजार में खूब उफान मार रही है। सर्वोच्च न्यायलय ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को ख़ारिज कर दिया है जिसमे हाई कोर्ट द्वारा सीबीएसई को निर्देश दिए गए थे की वह उन सभी छात्रों को 196 अंक ग्रेस अंको के तौर पर दे जोकि गलत तमिल अनुवाद की वजह से प्रभावित हुए थे। ऐसे कुल प्रश्नो की संख्या 49 बताई जा रही है।

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