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प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, राज्यों को आंकड़े जुटाने के दिए आदेश

नई दिल्ली: प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाया है। नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर कोर्ट ने राज्यों को आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए है। न्यायलय के मुताबिक v नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को प्रमोशन में आरक्षण को लेकर पहले ठीक आंकड़े जुटाना बेहद जरुरी है।

साथ ही प्रतिनिधित्व को लेकर एक तय समय में समीक्षा को लेकर भी कोर्ट ने अपने निर्देश दिए है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिनिधित्व के बारे में एक तय अवधि में समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा की अवधि क्या होगी कोर्ट ने इसे केंद्र पर छोड़ दिया है। जस्टिस एल. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

लम्बे समय से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर चल रही है बहस
राजनीतिक गलियारों में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर लम्बे समय से बहस चल रही है। इसी प्रकरण में एक बार समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ कर फेंक दिया था। कई दलित एक्टिविस्ट का मानना है कि दलित कर्मचारियों को उनके प्रतिनिधित्व के मुताबिक प्रमोशन नहीं दिए जाते है।

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