MP: शिव पालकी यात्रा व कांवड़ यात्रा निकालने पर पुलिस ने दर्ज किए दो केस, कोरोना नियमों का दिया हवाला
गुना: मध्यप्रदेश के गुना जिले में धारा 144 का उल्लंघन कर धार्मिक जुलूश निकालने के आरोप में पुलिस ने आयोजनकर्ताओं पर कोतवाली व केंट थाने में दो केस दर्ज किए हैं।
गुना पुलिस ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि धारा 144 के प्रतिबंध के आदेश के विपरीत गत् दिवस बिना किसी वैध अनुमति के करीबन 70-80 लोगों द्वारा शहर के हाट रोड़ पर गाजे – बाजे व डीजे की धुन पर शिवजी की पालकी यात्रा निकाली गई। इसी प्रकार लगभग 30-35 महिला – पुरूषों द्वारा ग्राम मालपुर से ग्राम मावन तक कावड़ यात्रा का आयोजन किया गया।
इन दोंनो ही कार्यक्रमों में आयेजनकर्ताओं द्वारा धारा 144 का उल्लंघन कर जिले में कोरोना संक्रमण को बड़ावा दिया गया है। कोरोना महामारी पर नियंत्रण हेतु जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर उक्त कार्यक्रमों के अज्ञात आयोजनकर्ताओं के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कमशः थाना कोतवाली गुना एवं थाना केंट में दो अलग – अलग प्रकरण दर्ज किये गये हैं।
जानकारी के मुताबिक पुलिस ने 188, 269, 270 IPC व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व 5 महामारी अधिनियम, 1897 के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस ने यह भी कहा कि गुना जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में कोरोना महामारी पर नियंत्रण बनाये रखने हेतु जिले में किसी भी प्रकार के धार्मिक, समाजिक, राजनैतिक आदि प्रकार के कार्यक्रम जिनमें भीड़भाड़ एकत्रित होती है, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन जिला प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ही कोरोना गाईडलाईन का पालन करते हुये किये जाने का आदेश धारा 144 जा.फौ. के तहत पारित किया गया है।