MP: नियम तोड़ ईसाई संगठन ने ली विदेशी फंडिंग, कांग्रेस कार्यकर्ता सहित 11 पर केस दर्ज
भोपाल: विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के कथित उल्लंघन व जालसाज़ी के लिए मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल की अपराध शाखा ने सेंट जॉन इंजीलिकल लुथेरन चर्च के मुख्य अधिकारी सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
टीओआई रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में अनिल मार्टिन, जो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, ई पंचू, नितिन सहाय, एसके सुक्का, अनिल मैथ्यूज, जीटी विश्वास, अशोक चौकसे, डीए प्रसाद, अशोक कुमार, डीडी खलको और शिवाजी पोकलो का नाम एफसीआरए की धाराओं 33, 34 और 35 के तहत और 420, 467, 468 और 471 आई.पी.सी. की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।
क्राइम ब्रांच एएसपी गोपाल धाकड़ के मुताबिक, संगठन प्रमुख और समाज के कुछ सदस्यों ने मानदंडों के उल्लंघन में विदेशी फंडिंग को स्वीकार किया है। मार्टिन ने एफसीआरए को 2016 में वन विभाग द्वारा उसके खिलाफ दर्ज किए गए एक मामले के बारे में सूचित नहीं किया और संगठन के मुख्य अधिकारी के रूप में जारी रखा और बाद में एफसीआरए नियमों के उल्लंघन में अपनी पत्नी को पद पर नियुक्त किया।
धाकड़ ने कहा कि एफसीआरए विंग से मंजूरी मिलने और फॉर्म 6 ए भरने के बाद ही बदलाव किया जानाचाहिए। अधिकारियों ने कहा कि 16 लाख रुपये संगठन के खातों में विदेशों से जमा किए गए थे और बाद में यह पैसा विभिन्न अन्य खातों में ले जाया गया।
मार्टिन किसी भी गलत काम से इनकार करते हैं। “हम इस कार्रवाई से हैरान हैं। हमारा सबसे पुराना संगठन है, पंजीकरण संख्या 12 के साथ। यह 1923 में स्थापित किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करने से पहले हमारा पक्ष नहीं लिया। कुछ भी गलत नहीं किया गया है। प्रत्येक लेन-देन और निकासी चेक के माध्यम से की गई है।”
धाकड़ ने कहा कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत हैं। मध्य प्रदेश में इंजील लूथरन चर्च 2015 में विदेशी धन प्राप्त करने के लिए ब्लैकलिस्ट होने वाले 69 गैर सरकारी संगठनों में था।