नईदिल्ली : एट्रोसिटी एक्ट में केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो जातियों के लिए दो अलग अलग नियम नहीं हो सकते ।
अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाईम्स 20 सितंबर को छापी गई एक रिपोर्ट के अनुसार एट्रोसिटी एक्ट में केंद्र की तरफ़ से दायर याचिका पर अपने फ़ैसले को सुरक्षित करते हुए कहा था दलितों के अत्याचार पर कड़ी आलोचना भी की, साथ में यह भी माना कि, देश में दो अलग अलग जातियों के लिए 2 नियम नहीं हो सकते, इसकी अनुमति भी नहीं।
इधर पिछले हफ़्ते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 वाले विवादास्पद निर्णय को वापस लेने का संकेत दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में मोदी सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में फैसले को सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने कड़े एससी एसटी एक्ट के तहत फर्जी व प्रेरित मुकदमों में एक जांच का प्रावधान किया था ।
Supreme Court hints at recalling verdict on SC/ST Prevention of Atrocities Act – The Economic Times
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