SC/ST एक्ट में सुप्रीमकोर्ट की दलील, ‘दो जातियों के लिए दो नियम नहीं हो सकते !’

नईदिल्ली : एट्रोसिटी एक्ट में केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो जातियों के लिए दो अलग अलग नियम नहीं हो सकते ।

अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाईम्स 20 सितंबर को छापी गई एक रिपोर्ट के अनुसार एट्रोसिटी एक्ट में केंद्र की तरफ़ से दायर याचिका पर अपने फ़ैसले को सुरक्षित करते हुए कहा था दलितों के अत्याचार पर कड़ी आलोचना भी की, साथ में यह भी माना कि, देश में दो अलग अलग जातियों के लिए 2 नियम नहीं हो सकते, इसकी अनुमति भी नहीं।

 

इधर पिछले हफ़्ते बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च 2018 वाले विवादास्पद निर्णय को वापस लेने का संकेत दिया है।  सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में मोदी सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में फैसले को सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने कड़े एससी एसटी एक्ट के तहत फर्जी व प्रेरित मुकदमों में एक जांच का प्रावधान किया था ।

 
पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए मोदी सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि भारत में जातिगत अत्याचार अभी भी एक “वास्तविकता” है। और शीर्ष अदालत से आग्रह किया था कि वह इस तरह के अपराधों के खिलाफ एक निवारक के रूप में काम करने के लिए निर्णय की समीक्षा करें। वह फ़ैसला जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की पीठ ने फैसला सुनाया था।
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सीजेआई ने इसे पेश किया। बेंच पर अन्य दो न्यायाधीश जस्टिस एमआर शाह और बीआर गावा थे। न्यायमूर्ति मिश्रा ने फैसले की समीक्षा करने के लिए AG (एटॉर्नी जनरल) की याचिका पर सुनवाई की और इस मुद्दे पर अपने आदेश सुरक्षित रखे।
भारत सरकार में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने तर्क दिया कि देश में मौजूद विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए कानून एक विशेष कानून था। अदालत का फैसला कानून की कठोरता को कमजोर करता है, उन्होंने यह सुझाव दिया।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने हालांकि निर्णय पर यह नहीं कहा कि यह गलत था। उन्होंने कहा कि अलग-अलग जातियों के लिए मामले दर्ज करने के लिए दो अलग-अलग नियम नहीं हो सकते। “एससी / एसटी को एक अलग वर्ग के रूप में मानने की अनुमति नहीं है।”
न्यायाधीशों ने इस मुद्दे पर आदेश सुरक्षित रखा लेकिन इससे पहले कि उन्होंने देश में दलितों के खिलाफ संस्थागत भेदभाव की तीखी आलोचना की। “वे इंसान हैं। वे इस तरह मरने के लिए नहीं हैं। यह सबसे अमानवीय है, “न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा,” गैस चैंबर्स “जो सीवर हैं, में मैनुअल स्केवेंजिंग में लगे हुए औसतन 4-5 दलितों की मौत के लिए बाध्य हैं। “आप उन्हें मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य उपकरण क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं।”
उन्होंने एजी से कहा की, “क्या आप उनके साथ अपनी जगह बदलेंगे? 70 साल बीत गए लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।”