बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष की पुनर्याचिका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल की गई रिव्यु पेटिशन को ख़ारिज कर दिया है। मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आपको बता दे कि 9 नवंबर को उच्च न्यालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित ढांचे को राम मंदिर की जगह स्वीकार्य कर उसे वापस हिन्दू पक्ष को दे दिया था। वही मुस्लिम पक्ष को भाईचारे के तहत 5 एकड़ जमीं आयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए दिए जाने का फैसला सुनाया था।


जिससे नाराज मुस्लिम पक्ष ने उच्च न्यायलय में पुनर्याचिका दाखिल कर फिर से सुनवाई की दलील दी थी हालाँकि इसी के साथ अन्य 18 याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त करने का फैसला सुनाया है।

क़ानूनी मामलो के जानकारों ने अनुसार अब मुस्लिम पक्ष पर क्यूरेटिव पेटिशन डालने का विकल्प है परन्तु यह काफी कम मामलो में ही देखने को मिला है कि याचिकाकर्ता क्यूरेटिव पेटिशन के लिए जाए और अगर मुस्लिम पक्ष इसके लिए जाता भी है तो यह लगभग नामुमकिन ही है कि सुप्रीम कोर्ट उसको ध्यान में ले।

वही आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील ज़फ़रयाब जिलानी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह दुर्भाग्य है की सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पुनर्याचिका को ख़ारिज कर दिया है। हम यह नहीं कह सकते की हमारा अगला कदम क्या होगा, हम अपने सीनियर लॉयर राजीव धवन जी से इसके बारे में सलाह लेंगे।