नईदिल्ली : सुप्रीम कोर्ट नें आदेश में कहा कि प्रवेश परीक्षा में आरक्षण की सुविधा नहीं मिल सकती है |
आपको बता दें कि 10% आर्थिक आरक्षण को लेकर राजेश पाण्डेय नें सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और माँग की थी कि “हाल ही में CBSE द्वारा CTET-2019 के लिए जारी अधिसूचना में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा और यह रिट पिटीशन इसीलिए डाली गई है कि CTET-2019 में शुरुआत से ही EWS को भी SC/ST/OBC की तरह आरक्षण मिले |”
पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की अवकाश प्राप्त खंडपीठ जस्टिस इंदिरा बैनर्जी और जस्टिस संजीव खन्ना नें इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रवेश या क्वालीफाइंग टेस्ट के लिए कोई भी आरक्षण नहीं हो सकता, और इसकी माँग पूरी तरह है |”
इसके आगे कहा गया कि ये CTET टेस्ट मात्र क्वालीफाइंग है और आरक्षण की सुविधा सिर्फ़ दाखिले के समय ही होगी | और इसमें SC-ST-OBC के लिए भी आरक्षण नहीं दिया गया है |”
अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी |