‘जातिगत नहीं, केवल आर्थिक आरक्षण के लिए आंदोलन करने का है समय’: हाईकोर्ट जज, केरल

केरल हाईकोर्ट के जस्टिस वी चिदंबरेश नें आरक्षण के पैमानों पर उठाया सवाल, तमिल ब्राह्मण सम्मेलन में कर रहे थे संबोधित

केरल : हाईकोर्ट जज नें जातिगत आरक्षण पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या आरक्षण सिर्फ़ जाति या समुदाय के आधार पर होना चाहिए ?

बीते शुक्रवार को केरल हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस वी चिदंबरेश “तमिल ब्राह्मण सम्मेलन” में ब्राह्मण समुदाय को संबोधित कर रहे थे जहाँ ब्राह्मण शब्द पर विस्तृत विवरण दिया वहीं ब्राह्मण होने की परिभाषा व इनके गुणों को बताया | इसी दौरान उन्होंने आरक्षण को लेकर चर्चा उठाई और इसके पैमानों को बदलने के लिए आंदोलन व प्रदर्शन का प्लेटफार्म बताया |

जस्टिस चिदंबरेश नें इस सम्मेलन में कहा कि ” ब्राह्मण दो बार पैदा होता है, इन मामलों के शीर्ष पर होना चाहिए |”

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“ब्राह्मण कौन है ? एक ब्राह्मण है जो दो बार पैदा हुआ…. उसे कुछ विशिष्ट विशेषताएं मिली हैं: स्वच्छ आदतें, बुलंद सोच, सच्चरित्र, ज्यादातर शाकाहारी, कर्नाटक संगीत का प्रेमी। सभी अच्छे गुण एक ब्राह्मण में होने चाहिए ।”

इसके आगे जस्टिस नें पूछा कि “क्या अकेले आरक्षण केवल समुदाय या जाति के आधार पर होना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर होने के कारण, मेरे लिए कोई राय व्यक्त करना उचित नहीं हो सकता है…मैं आपको याद दिला रहा हूं कि अकेले आर्थिक आरक्षण के बारे में आंदोलन करने के लिए आपके लिए एक मंच है।”

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“यहाँ तक कि यदि एक ब्राह्मण रसोइया हो और वह गैर-क्रीमी लेयर में आता है, तो उसे कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। जबकि, अन्य पिछड़े समुदाय से संबंध रखने वाले लकड़ी व्यापारी के बेटे को गैर-क्रीमी लेयर क्षेत्र में रहने पर भी आरक्षण मिलेगा |”

“यह ध्यान दिया जा सकता है कि ब्राह्मण कभी सांप्रदायिक नहीं होता है, वह विचारशील है, वह एक अहिंसावादी है। वह लोगों से प्यार करता है, वह वह है जो उदारतापूर्वक किसी प्रशंसनीय कारण के लिए दान करता है।

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इस तरह के व्यक्ति को हमेशा उन मामलों में ऊपर होना चाहिए जिनके लिए यह ब्राह्मण मिलन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा ।”