लखनऊ (UP) : योगी सरकार नें दंगाइयों से वसूली का कानूनी अध्यादेश पास कर दिया है।
दंगा में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर यूपी की योगी सरकार सख़्ती बरतती रही है लेकिन अब इसे कानूनी अमलीजामा पहनाया जा रहा है।
शुक्रवार को UP मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “रिकवरी फॉर डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट अध्यादेश 2020” लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इसके बाद जल्द ही इस अध्यादेश की नियमावली बनाई जाएगी और फिर पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
UP Cabinet approves UP Recovery of Damage to Public Properties Ordinance-2020: UP minister Suresh Kumar Khanna
— Press Trust of India (@PTI_News) March 13, 2020
योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर अध्यादेश लाने का फैसला किया है। विधेयक के बारे में जानकारी योगी सरकार के मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने न्यूज एजेंसी को उपलब्ध कराई।
योगी सरकार के इस नियम को हॉल में काफ़ी समर्थन मिला है जहां गुजरात कर्नाटक की पुलिस नें वसूली के लिए इस नियम को उपयोग किया वहीं अब दिल्ली दंगों में भी नुकसान पहुंचानें वालों से संपत्ति जब्ती की बात गृहमंत्री अमित शाह ने कही है।