नई दिल्ली :- आधार विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आधार प्रोजेक्ट को वैध माना है।अपने फैसले में कोर्ट ने पैन,इनकम टैक्स रिटर्न और अन्य सरकारी मदद वाली योजनाओं में आधार के इस्तेमाल को जरुरी माना है।
सुप्रीम कोर्ट ने सिम,बैंक अकाउंट,ई-वॉलेट और स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है।
निचे दिये गये स्टेप के अनुसार हम अपना पेटीएम वॉलेट आधार से डिलिंक कर सकते है।
1- सबसे पहले पेटीएम के बैंक अकाउंट और वॉलेट के कस्टमर केयर नम्बर 01204456456 पर कॉल करे।
2- आगे की जानकारी अपनी भाषा में सुनने के लिये आईवीआर पर बताई गई बटन दबाये।
3- केवाईसी सेक्शन में प्रवेश करने के लिये आईवीआर पर ही 2 नम्बर बटन दबाये।
4- जिस नम्बर से कॉल किया है उसी से संबंधित अकाउंट को डिलिंक करने के लिये 1 दबाये।
5- किसी दूसरे मोबाइल नम्बर से जुड़े अकाउंट को डिलिंक करने के लिए 2 नम्बर का बटन दबाएं और फिर इसके बाद वह मोबाइल नम्बर दर्ज कर दें।
6- मोबाइल नम्बर कंफर्म करने के बाद कस्टमर केयर से बात करने के लिए 1 नम्बर वाला बटन दबाएं।
7- इसके बाद आपसे अपने पेटीएम अकाउंट का पासकोड एंटर करने को कहा जाएगा।
8- पासकोड दर्ज करने के बाद कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करने के लिए 9 नम्बर बटन को दबाएं।
9-जब कस्टमर केयर से बात हो तो उसे बताएं कि आप अपने पेटीएम अकाउंट से आधार को डिलिंक करना चाहते।
10- इस पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आपकी पहचान को वेरिफाई करेगा। इसके लिए वह आप से जन्मतिथि, पिता का नाम और रजिस्टर्ड किया गया ई-मेल आईडी पूछेगा।
11-आईडेंटिटी वेरिफाई होने के बाद अकाउंट के साथ रजिस्टर किए गए ई-मेल आईडी पर एक मेल आएगा। इस मेल में आप से आधार कार्ड की स्कैन कॉपी भेजने को कहा जाएगा।
12- उस मेल को कंफर्म करने के बाद आपके पेटीएम अकाउंट को आधार से डीलिंक करने की प्रोसेस शुरू होगी और आपको एक कंफर्मेशन मेल भेज दिया जाएगा। इसके बाद 3 वर्किंग दिनों में आपके पेटीएम अकाउंट से आधार को डिलिंक कर दिया जाएगा और एक मेल द्वारा जानकारी दे दी जाएगी।
इस तरह उपर दिये गये दिशा निर्देशो के अनुशार पेटीएम अकाउंट को आधार को डिलिंक कर सकते है।