शिमला (HP) : BJP सरकार नें ज़बरन धर्म करने वालों के खिलाफ बिल पासकर दिया है ।
हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर वाली BJP सरकार नें राज्य विधानसभा ने आज हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2019 पारित कर दिया है ।
यह विधेयक गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन, विवाह या किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से धार्मिक रूपांतरण को प्रतिबंधित करता है।
ज़बरन धर्म परिवर्तन करने वाले को अधिकतम 7 साल की सजा मिल सकती है ।
आपको बता दें कि ये कि अलग अलग राज्यों में ये कानून पहले से ही है लेकिन आने वाले सत्र में मोदी सरकार इसे पूरे देश में लागू करने के लिए विधेयक संसद में रख सकती है ।
वैसे पहली बार 1967 में ओडिशा सरकार नें यह बिल पास किया था उसके बाद 8 राज्यों में यह कानून बना ।
Himachal Pradesh state assembly today passed Himachal Pradesh Freedom of Religion Bill, 2019. The Bill prohibits religious conversion by misrepresentation, force, undue influence, coercion, inducement, marriage or any fraudulent means.
— ANI (@ANI) August 30, 2019