ब्रेकिंग न्यूज़: मराठा आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया स्टे

अभी मराठा आरक्षण की संवैधानिकता पर निर्णय आना बाकी है जानकारों की माने तो जैसा फैसला आज आया है ठीक वैसा ही फैसला कोर्ट मराठा आरक्षण पर भी सुना सकती है।

नागपुर: मराठा आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को बॉमबे हाई कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। बॉमबे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने SEBC कोटा के इस साल लागु होने से रोक लगा दी है।

दो जजों की बेंच ने सरकार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए पीजी एड्मिशन पर 16 प्रतिशत मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी है।

ज्ञात हो कि सरकार ने मराठा को कमजोर मानते हुए 16 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार की नौकरियों व शिक्षा में दी थी जिसको की छात्रों द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी थी।

इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन(DMER) को मेडिकल पीजी में एडमिशन लेने की प्रक्रिया को चलाये रखने का आदेश दिया था जिसके कारण हज़ारो सामान्य श्रेणी के छात्र सड़को पर उतर आये थे।



वही आज आये महत्वपूर्ण निर्णय में कोर्ट ने DMER की सीट मैट्रिक्स को ही अवैध घोषित कर दिया है जिसके बाद DMER को फिर से एडमिशन प्रक्रिया शुरू करनी होगी जिसका सबसे अधिक फायदा अनारक्षित वर्ग के छात्रों को होगा।

आपको बता दे कि अभी मराठा आरक्षण की सैंवधानिकता पर निर्णय आना बाकि है। जानकारों की माने तो जैसा फैसला आज आया है ठीक वैसा ही फैसला कोर्ट मराठा आरक्षण पर भी सुना सकती है।