21 दिन के अंदर बलात्कारियों को मृत्युदंड देने वाला विधेयक सरकार नें किया पास !

हैदराबाद (AP) : सरकार नें दिशा गैंगरेप के बाद तीन हफ़्ते में बलात्कारियों को सजा सुनाने सम्बंधित विधेयक पारित किया है।

आंध्र प्रदेश विधानसभा में सरकार नें एक बहुत मत्वपूर्ण विधेयक पास किया है।

JM Reddy, Andhra CM

हाल ही में हैदराबाद में डॉक्टर लड़की को रेप के बाद जिंदा जलाने वाली घटना नें देश में आक्रोश व्याप्त कर दिया था।

हालाँकि बाद में डॉक्टर दिशा (बदला हुआ नाम) के बलात्कारियों को हैदराबाद पुलिस नें घटना स्थल से भागने पर एनकाउंटर कर दिया था।

अब आंध्रप्रदेश की जगह मोहन रेड्डी सरकार नें बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए पीड़िता दिशा के नाम से “आंध्रप्रदेश दिशा विधेयक 2019” (आंध्र प्रदेश आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2019) पारित कर दिया है।

Andhra Pradesh Assembly House

इस विधेयक में बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के अपराधों के लिए मौत की सजा देने का प्रावधान है।

इसके साथ ही विधेयक में 21 दिनों के भीतर ऐसे बलात्कार व सामूहिक बलात्कार के मामलों की जाँच पूरी करने व निर्णय लेने का प्रावधान है।

ये विधेयक फ़िलहाल आंध्रप्रदेश सरकार नें पास किया है लेकिन आने वाले समय में बाकी राज्यों के लिए उदाहरण बन सकता है।