लखनऊ (UP) : 17 जातियों को SC/ST दर्जा नहीं देने पर दलित जातियों का संगठन SC/ST आरक्षण में क्रीमीलेयर ख़ातिर कोर्ट जाएगा ।
दलित चिंतकों में अक्सर एक बात देखी जाती थी कि जब भी दलितों में अमीरों के आरक्षण का विरोध करो तो कहा जाता था कि सवर्ण संगठन ही विरोध करते हैं दलित इसका विरोध ही नहीं करते । हालांकि अब ये बात दलित चिंतक पचा नहीं पाएंगे क्योंकि अब UP में आरक्षण का असंतोष इस क़दर बढ़ा है कि एक दलित संगठन ही दलितों के आरक्षण में क्रीमी लेयर को हटाने के लिए अदालत का रूख करेगा साथ ही आंदोलन के लिए चेतावनी भी दे डाली है ।
UP में अनुसूचित जाति का लाभ पाने को प्रयासरत 17 जातियों की राह में अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित संस्थाएं रोड़ा बन रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद अब अति पिछड़ी जातियों के पैरोकार उषा मेहरा आयोग की सिफारिश लागू करने की याचिका दाखिल करने जा रहे हैं ताकि आरक्षण के मौजूदा लाभार्थियों में से क्रीमी लेयर को हटाया जाए ।
दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार ने आदेश जारी किया था कि 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी किया जाए, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई और कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दिया ।
Allahabad High Court has stayed the state government’s decision to include 17 Other Backward Castes (OBC) in the Scheduled Castes (SC) list.
— ANI UP (@ANINewsUP) September 16, 2019