नारा लगाने और भगवा झंडा फहराने पर नहीं लगा सकते SC/ST एक्ट: हाईकोर्ट

पुलिस ने किया था विरोध पर हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत।

मुंबई: एससी एसटी एक्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। भीमकोरेगाँव मामले में एससी एसटी एक्ट में आरोपी राहुल शशिकांत महाजन को जमानत देते हुए दो जज की पीठ ने कहा कि भगवा झंडा फहराना व नारे लगाना कोई अपराध नहीं है।

जस्टिस महंती व बदर ने अग्रिम जमानत देते हुए एससी एसटी एक्ट पर पुलिस के विरोध किये जाने के बावजूद जमानत पर रिहाई का फैसला सुनाया।

आपको बता दे की महाजन व अन्य लोगो के खिलाफ 3 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगाँव मामले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जिसके खिलाफ ठाणे पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए महाजन को एससी एसटी एक्ट में गिरफ्तार किया था।

दरअसल यह अपने आप में अलग मामला बन कर सामने आया था जहा पर भगवा झंडा फहराना एक युवक को भारी पड़ गया व उसपर एससी एसटी एक्ट दर्ज किया गया।

आपको बता दे की भीमा कोरेगाँव हिंसा में पूरा महाराष्ट्र जल उठा था जिसमे कई लोगो की गिरफ्तारियां भी हुई थी।