बेरोजगारों को भत्ता देगी भारत सरकार – अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ESIC (EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION )एक्ट 1948 के अंतर्गत लाया गया है।

नई दिल्ली : अब बेरोजगारों के लिए भी एक नयी स्कीम को लाया गया है,अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना।इस स्कीम के तहत जो व्यक्ति बेरोजगार है, या फिर वो किसी नौकरी की तलाश कर रहा है तो उसको इस स्कीम के अनुसार राहत राशी दिया जाता है, और वो राशि सीधे-सीधे  उसके बैंक अकाउंट में जाती है।
अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा हो और किसी कारण से उसकी नौकरी चली जाती है, तो उसको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस योजना से लाभ मिलता रहेगा और जब तक उसको कोई नयी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक ये स्कीम उसकी जरूरतों की पूर्ति करती रहेगी।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के महत्वपूर्ण बिंदु:-
1.इस योजना को मिनिस्ट्री ऑफ़ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने ESIC (EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION )एक्ट 1948 के अंतर्गत लाया।
2.यह स्कीम सोशल सिक्योरिटी के अंदर आती है।
3.प्राइवेट कर्मचारियों को ESIC (कर्मचारी राज्य बिमा निगम )से जुड़ा होना जरुरी  हैI इससे अगर किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाता है, या फिर कोई परेशानी की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ती है तो इसके बाद भी  उसको 3 महीने तक वेतन मिलता  रहेगा।
4.इस स्कीम को श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने मंजूरी दी थी I
5.अगर बीमित व्यक्ति का निधन होता है, तो उसके क्रियाकर्म के लिए अब 10 हजार रुपए के बदले 15 हजार रुपए दिए जाएंगे।
6.इस योजना में 2.93 करोड़ लोग जुड़े  हैं। इसके तहत लाभार्थियों की संख्या 12.4 करोड़ है।