बड़ी खबर : 10% आरक्षण पाने के लिए 5 एकड़ जमीन व घर का प्रावधान हटा…

गुजरात : मंत्रीमंडल की बैठक में कहा गया कि '10% आरक्षण के लिए लाभार्थी के परिवार के पास कितनी कृषि योग्य भूमि या कितना बड़ा घर है, ये जरूरी नहीं

अहमदाबाद (गुजरात) : एक आधिकारिक बयान के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक जोकि गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित की गई उसमें यह फैसला किया गया है |

8 लाख का प्रमाण पत्र काफ़ी है 10% आरक्षण के लिए :

एक सूचना के अनुसार कहा गया कि गुजरात की राज्य सरकार इस बात पर विचार नहीं करेगी कि 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए लाभार्थी के परिवार के पास कितनी कृषि योग्य भूमि या कितना बड़ा घर है |

बल्कि यह देखा जाएगा कि लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है ऐसा होने पर ही आरक्षण का लाभ लेने  पाएंगे |

आर्थिक आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य था गुजरात :
केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा के बाद गुजरात इसे लागू करने वाला पहला राज्‍य बन गया है | सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा और राज्‍यसभा में पास होने के बाद राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 13 जनवरी को इस बिल को मंजूरी दी है |
गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रुपानी ने 13 जनवरी को जानकारी दी थी कि राज्‍य में इस आरक्षण को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्‍थानों में 14 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा. इसका फायदा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलेगा |